HIGHLIGHTS
  • लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
  • बस और मेट्रो सर्विस बंद रहेंगी, स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे



ABZY टीम, नई दिल्ली। कोरोनो वायरस के संकट को देखते हुए देश में 3 मई तक के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन जारी की है। इसमें लॉकडाउन के बीच किसे छूट मिलेगी, किसे नहीं इसकी जानकारी दी गई है। सरकार ने अब सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर मुंह कवर करना जरूरी कर दिया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। बस, रेल, हवाई सभी तरह के यातायात पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि खेती से जुड़े काम के लिए छूट दी गई है। वहीं लॉकडाउन तोड़ने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है।
कृषि से जुड़े कामों के लिए छूट
लॉकडाउन 2.0 के लिए जारी की गई गाइडलाइन्स में कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। फसल कटाई के लिए किसानों को छूट और कन्स्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को सीमित छूट दी गई है। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। बीज, खाद, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण का काम चालू रहेगा, इनकी दुकानें भी खुली रहेंगी। फसल कटाई से जुड़ी मशीने भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगी।
गाइडलाइन्स में सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां भी 3 मई तक बंद रहेंगे। शादी ब्याह के समारोह समेत जिम और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक रहेगी। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया, हालांकि मुंह ठकने के लिए घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं लॉकडाउन के दौरान बस-मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। घरेलू उड़नों पर पाबंदी जारी रहेंगी। स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे।
मनरेगा मजदूर कर सकेंगे काम 
नई गाइडलाइन में मनरेगा के मजदूरों को काम करने की इजाजत दी गई है लेकिन काम के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
दो पहिया वाहन में एक और चार पहिया में दो व्यक्ति बैठ सकेंगे
चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा। जबकि दो पहिया वाहन में केवल एक व्यक्ति को इजाजत। इसका उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना भी लगेगा।