एक "प्रवासी कार्यकर्ता" एक व्यक्ति है जो या तो अपने देश के भीतर या इसके बाहर काम करने के लिए पलायन करता है। प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते हैं जिसमें वे काम करते हैं।

प्रवासी श्रमिक जो अपने देश के बाहर काम करते हैं, उन्हें विदेशी श्रमिक भी कहा जाता है। उन्हें प्रवासी या अतिथि कार्यकर्ता भी कहा जा सकता है, खासकर जब उन्हें स्वदेश छोड़ने से पहले मेजबान देश में काम करने के लिए भेजा या आमंत्रित किया गया हो।


प्रवासी श्रमिक पंजीकरण योजना उन प्रवासी श्रमिकों की मदद करने के लिए एक राज्य-स्तरीय योजना है, जो अपने मूल निवास में वापस आने की योजना बनाते हैं।

कोरोनावायरस महामारी के बढ़ने के कारण, प्रवासी श्रमिक और दैनिक मजदूर अन्य राज्यों और विदेशी देशों में फंस गए हैं और अब उनके गंतव्य राज्यों में तुरंत लौटने की मंशा है।

गृह मंत्रालय ने जारी लॉकडाउन 3.0 के दौरान 29 अप्रैल 2020 को आधिकारिक तौर पर श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों के अंतरराज्यीय आंदोलन के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया। सभी राज्य सरकारों ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सेवाएं और हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं।

नीचे दिए गए राज्यवार प्रवासी श्रमिक पंजीकरण प्रक्रिया, ऑनलाइन फॉर्म, प्रत्यक्ष लिंक, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश हैं।

State wise registration link for MigrantWorkers/Students/Pilgrims/Others








11. Chattisgarh - https://cglabour.nic.in/

12. Madhya Pradesh - https://mapit.gov.in/covid-19/



15. West Bengal - https://wb.gov.in

16. Uttar Pradesh - http://jansunwai.up.nic.in/


18. Jammu & Kashmir - https://serviceonline.gov.in




22. Himachal Pradesh - http://covid19epass.hp.gov.in/

23. Manipur - https://tengbang.in/

24. Andhra Pradesh - https://www.spandana.ap.gov.in/